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अलवर में ग्रीन पटाखों के नाम पर बिक रहे हैं प्रदूषण करने वाले पटाखे, WhatsApp से हो रही है होम डिलीवरी

अलवर में ग्रीन पटाखों के नाम पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री हो रही है, जबकि प्रशासन ने 2 घंटे की छूट सिर्फ ग्रीन पटाखों के लिए दी थी. इतना ही नहीं पटाखे की होम डिलीवरी भी हो रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.

धड़ल्ले से बिक रहे हैं, प्रदूषण करने वाले पटाखे धड़ल्ले से बिक रहे हैं, प्रदूषण करने वाले पटाखे
हिमांशु शर्मा
  • अलवर ,
  • 29 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 3:19 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अलवर और एनसीआर के क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है. अलवर में खुलेआम ग्रीन पटाखों के नाम पर प्रदूषण फैलाने वाले सामान्य पटाखे बेचे जा रहे हैं. एमआईए औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर पटाखे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई, जबकि पटाखों की होम डिलीवरी भी हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई है, जिसमें अलवर भी शामिल है. हालांकि, वन विभाग ने प्रदेश में ग्रीन पटाखों के लिए 2 घंटे की छूट दी है, लेकिन ग्रीन पटाखों की आड़ में खुलेआम प्रदूषण फैलाने वाले सामान्य पटाखे बेचे जा रहे हैं.

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प्रशासन की मिलीभगत और लापरवाही

बताया जा रहा है कि अलवर में पटाखों की होम डिलीवरी तक की जा रही है. खरीददार व्हाट्सएप पर अपनी लिस्ट बनाकर व्यापारियों को भेजते हैं, जो सुबह और शाम के समय बिना किसी रोक-टोक के पटाखों की डिलीवरी कर रहे हैं.

इस मामले में प्रशासन का रवैया काफी लापरवाह नजर आ रहा है. अलवर एडीएम सिटी ने बताया कि ग्रीन पटाखों के लिए 2 घंटे की छूट दी गई है और अगर कोई सामान्य पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. लेकिन फिलहाल जिले में किसी भी तरह की कार्रवाई होते नहीं दिख रही है, जबकि खुलेआम प्रशासन की मिलीभगत से पटाखों का कारोबार चल रहा है.

ग्रीन पटाखों के लिए 2 घंटे की छूट दी गई

बता दें, एनसीआर में वायु प्रदूषण में कमी के लिए पटाखों की बिक्री, उपयोग पर नियंत्रण एव विनिमय के लिए सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी एवं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नई दिल्ली की ओर से समय-समय पर आदेश जारी किए जाते रहे हैं. इन्हीं आदेशों की पालना में राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से भी पटाखों की बिक्री एवं उपयोग को लेकर पूर्व में आदेश जारी किए गए. गृह विभाग के आदेशानुसार सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी के उपयोग व चलाने की अनुमति दी गई है.

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