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शादी का झांसा देकर नाबालिग से गैंगरेप, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई 20 साल की सजा

अलवर के पॉस्को न्यायालय नाबालिक का गैंगरेप करने वाले दो युवकों को 20 साल की सजा सुनाई है. मामले में कुल 19 गवाह न्यायालय के सामने पेश किए गए. पीड़िता को आरोपी रजनीश बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ नारनौल ले गया था. यहां उसने दोस्त के साथ मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया था

गैंगरेप के दोषियों को हुई 20 साल की सजा गैंगरेप के दोषियों को हुई 20 साल की सजा
हिमांशु शर्मा
  • अलवर,
  • 19 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 5:34 PM IST

राजस्थान में अलवर के पॉस्को न्यायालय नाबालिक का गैंगरेप करने वाले दो युवकों को 20 साल की सजा सुनाई है. मामले में कुल 19 गवाह न्यायालय के सामने पेश किए गए. उनके आधार पर यह साफ हुआ कि आरोपियों ने योजना बनाकर नाबालिक के साथ गैंगरेप किया था.आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था और हरियाणा के नारनौल में उसके साथ गैंगरेप किया.

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विशेष लोक अभियोजन विनोद कुमार ने बताया कि बहरोड थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता को आरोपी रजनीश बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ नारनौल ले गया. वहां उसको ज्ञानचंद मिला. दोनों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया. आरोपियों ने पीड़िता की अश्लील वीडियो बनाई और मामले की जानकारी परिजनों को देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. कुछ दिन बाद जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो परिजनों ने उसे पूछताछ की. इस पर पीड़िता ने पूरे घटना की जानकारी परिजनों को दी. 

परिजनों के मामले की शिकायत बहरोड़ थाने में पुलिस को दी.पुलिस ने मामले में रजनीश और ज्ञानचंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू की. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने न्यायालय में दोनों के खिलाफ चालान पेश किए. इसके बाद लगातार मामले की सुनवाई चली. न्यायालय में 19 गवाह व दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर ज्ञानचंद और रजनीश को दोषी मानते हुए न्यायाधीश योगेंद्र अग्रवाल ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड से दंडित किया है. दोनों आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है. वहीं न्यायालय के फैसले से पीड़िता के परिजन खुश नजर आए. उन्होंने कहा कि उनको न्याय मिला है. आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे.

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