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नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था आरोपी, 2 साल बाद कोर्ट ने सुनाई बीस साल की सजा

राजस्थान के जालौर (Jalore) में एक युवक नाबालिग लड़की (Minor girl) को बहला-फुसलाकर ले गया था. इस मामले में आज जालोर पॉक्सो कोर्ट ने युवक को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा. (Representational image) कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा. (Representational image)
नरेश सरनाऊ (बिश्नोई)
  • जालोर,
  • 03 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 1:22 PM IST

Rajasthan News: राजस्थान के सांचौर में एक युवक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था. इस मामले में जालौर पॉक्सो न्यायालय ने युवक को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, 9 अगस्त 2021 को श्रवण कुमार निवासी धानता के विरुद्ध सांचोर पुलिस थाने में केस दर्ज कराया गया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि श्रवण कुमार एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.

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पुलिस से की गई शिकायत में लड़की के पिता ने कहा था कि श्रवण उनकी बेटी को ले गया और अपने घर पर रख रहा है. बेटी को वापस नहीं भेज रहा है. इस पर सांचौर थाना अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कर श्रवण कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. पुलिस ने श्रवण कुमार के विरुद्ध पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की.

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न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने पैरवी करते हुए पॉक्सो कोर्ट जालौर में कुल 21 गवाह और कई सबूत पेश किए. इसके बाद कोर्ट में सभी तथ्यों को स्वीकार किया गया.

आज पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हुकम सिंह राजपुरोहित ने मामले में इसी मामले में सुनवाई करते हुए श्रवण कुमार को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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