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Rajasthan: प्रेम प्रसंग में ससुर की हत्या, झुंझुनूं कोर्ट ने बहू और प्रेमी समेत चार को दी उम्रकैद की सजा

राजस्थान के झुंझुनूं में प्रेम प्रसंग में ससुर की हत्या के मामले में कोर्ट ने बहू सोनू कुमारी उसके प्रेमी सुनील समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. साल 2016 में बहू ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर ससुर की गला घोंटकर हत्या करवाई थी.

(प्रतीकात्मक फोटो) (प्रतीकात्मक फोटो)
शरत कुमार
  • झुंझुनूं,
  • 08 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 8:47 PM IST

राजस्थान के झुंझुनूं में आठ साल पुराने डाकघर बचत अभिकर्ता की हत्या के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. एडीजी कोर्ट ने बहू सोनू कुमारी, उसके प्रेमी सुनील कुमार अन्य दो आरोपी दीपेंद्र कुमार और प्रदीप कुमार को ससुर की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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यह मामला 15 जुलाई 2016 का है, जब कुल्हरियों की ढाणी निवासी सुभाषचंद्र, जो डाकघर में अल्प बचत अभिकर्ता थे. उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. सुभाष हर दिन बिसाऊ में काम के बाद रात को घर लौटते थे. 14 जुलाई को रात के समय बस से उतरते ही सुभाष को कुछ लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया और उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी. सुभाष के परिवार ने इस घटना की रिपोर्ट बिसाऊ थाने में दर्ज कराई थी.

8 साल पहले हुई थी बुजुर्ग की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि सुभाष की बहू सोनू कुमारी ने अपने प्रेमी सुनील कुमार और अन्य साथियों दीपेंद्र उर्फ मिकू और प्रदीप के साथ मिलकर ससुर की हत्या का षड्यंत्र रचा था, ताकि ससुर रास्ते से हट जाएं. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट में पेश किए. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 40 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 191 दस्तावेज पेश किए गए.

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बहू और प्रेमी को उम्रकैद की सजा

झुंझुनूं की जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने मामले की सुनवाई के बाद बहू सोनू, उसके प्रेमी सुनील, दीपेंद्र और प्रदीप को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में सरकारी वकील भारत भूषण शर्मा और पीड़ित पक्ष के वकील सुभाष पूनिया ने मुख्य भूमिका निभाई.
 

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