
राजस्थान के सीकर पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को 67 साल के बुजुर्ग को उम्र कैद की सजा सुनाई. बुजुर्ग ने करीब 2 साल पहले अपने ही घर में किराए पर रहने वाली 5 साल की मासूम के साथ रेप किया था. घटना के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. तब से आरोपी जेल में ही बंद है.
पीड़ित पक्ष के वकील यशपाल महला ने बताया, "पीड़िता की मां ने 8 दिसंबर 2020 को उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था. वह दो महीने से अपने दो बच्चों के साथ आरोपी बुजुर्ग के मकान में किराए पर रह रही थी. 8 दिसंबर को शाम 5 बजे पीड़िता की मां आई तो देखा कि 5 साल की मासूम मकान मालिक ताराचंद के कमरे से निकली. जो बिल्कुल डरी और सहमी हुई थी."
पीड़िता की मां ने आगे बताया, "इसके बाद ताराचंद अपने कमरे से निकला. जब पीड़िता की मां ने बच्ची से पूछा क्या हुआ है. बच्ची डर से कुछ नहीं बता पाई. इसके बाद बच्ची को मां ने अपने कमरे में ले जाकर पूछा, तो पीड़िता ने बताया कि ताराचंद ने उसके साथ रेप किया है."
पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि घटना के दिन ताराचंद के परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था. सभी किसी रिश्तेदार के यहां शादी में गए हुए थे.
17 गवाह और 27 दस्तावेजी साक्ष्य पेश
मामले में उद्योग नगर पुलिस ने आरोपी ताराचंद को गिरफ्तार किया. इसके बाद उद्योग नगर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में कुल 17 गवाह और 27 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए.
इस सबूत के आधार पर आज जज सुमन सहारण ने आरोपी ताराचंद को उम्र कैद और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा देने के आदेश दिया है.
(रिपोर्ट- सुशील कुमार जोशी)