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Rajasthan: फसल काटने को लेकर हुई थी हत्या, कोर्ट ने महिला समेत एक ही परिवार के 5 सदस्यों को दी उम्रकैद

भरतपुर की जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में एक परिवार के 5 सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मृतक के भाई धर्मवीर सिंह ने परिवार के लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच के बाद मृतक के 5 परिजनों को गिरफ्तार किया था.

हत्या के आरोप में एक परिवार के 5 सदस्यों को उम्रकैद हत्या के आरोप में एक परिवार के 5 सदस्यों को उम्रकैद
सुरेश फौजदार
  • भरतपुर ,
  • 13 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 10:02 PM IST

राजस्थान के भरतपुर की जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में एक परिवार के पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना उद्योग नगर थाना इलाके के गांव सांतरुक की है. यहां रहने वाले सत्तो सिंह और उसके परिजनों के बीच फसल कटाई को लेकर विवाद हुआ था. जानकारी के मुताबिक 2 अप्रैल 2021 को जब सत्तों की पत्नी सुबह उसे चाय देने के लिए खेत में पहुंची तो वह खून से लथपथ पड़ा था.  

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मृतक के भाई धर्मवीर सिंह ने परिवार के लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच के बाद मृतक के 5 परिजनों को गिरफ्तार किया था. बुधवार कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हत्या के जुर्म में महिला समेत एक ही परिवार के पांच सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई. 

हत्या के आरोपी में एक परिवार के 5 सदस्यों को उम्रकैद

जिला न्यायालय के लोक अभियोजक डोरीलाल बघेल ने बताया कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई की सोते समय परिवार के सदस्यों ने मार दिया है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतिम फैसला सुनाया और पांच लोगों को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. फसल कटाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद था. 

कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्मान भी लगाया

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कोर्ट ने जिन लोगों के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है उनमें, सुरेंद्र सिंह उर्फ बेबी, जितेंद्र सिंह, अंशु कुमार, कपिल सिंह और बबली देवी हैं. इस के साथ अदालत ने हर दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

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