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पांच साल की पोती से रेप के मामले में दोषी दादा को आजीवन कारावास की सजा

राजस्थान के कोटा में पांच साल की बच्ची से रेप के आरोप में उसके दादा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी दादा जब बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहा था तो उसकी मां और चाची ने बुजुर्ग को देख लिया था. कोर्ट ने दोषी पाए गए दादा पर पचास हजार का जुर्माना भी लगाया है.

24 साल बाद पकड़ा गया हत्या का आरोपी. 24 साल बाद पकड़ा गया हत्या का आरोपी.
aajtak.in
  • कोटा,
  • 31 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 7:46 PM IST

राजस्थान के कोटा में पांच साल की पोती से रेप करने के मामले में कोर्ट ने 71 साल के बुजुर्ग को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसकी जानकारी सरकारी वकील ने दी है.

उन्होंने कहा कि जज सोनिया बेनीवाल ने अक्टूबर 2022 में घर में हुए इस अपराध के लिए हीरालाल को दोषी ठहराया. कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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सरकारी वकील हरिनारायण सिंह ने बताया कि नाबालिग की मां और चाची ने हीरालाल को उसके कमरे में बच्ची से रेप करते हुए पकड़ लिया था. इसके बाद हरनावाड़ा शाहजी पुलिस स्टेशन में पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता की शिकायत पर, पुलिस ने हीरालाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. शुरुआती जांच के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

वकील ने कहा, तब से वह न्यायिक हिरासत के तहत जेल में थे. जज ने हीरालाल को बच्ची के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया और उसे जब तक मौत न हो जाए तब तक जेल में रखने की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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वकील ने कहा, मुकदमे के दौरान 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 24 सबूत अदालत के सामने पेश किए गए थे जिसके आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.


 

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