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Dholpur: जीजा ने नाबालिग साली से किया गैंगरेप, फिर रेड लाइट एरिया में बेचा

धोलपुर की रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने अपने जीजा और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगया है. साथ ही पीड़िता ने कहा कि जीजा ने उसे कोलकात में एक रेड लाइट एरिया पर बेच दिया था. वह पुलिस से लेकर महिला आयोग तक इसकी शिकायत दर्ज करा चुकी है, बावजूद इसके सभी आरोपी आजाद घूम रहे हैं.

पीड़िता पीड़िता
उमेश मिश्रा
  • धौलपुर ,
  • 10 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 12:43 PM IST

राजस्थान के धौलपुर जिले में एक नाबालिग गैंगरेप पीड़िता इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है. पीड़िता ने पुलिस से लेकर राज्य महिला आयोग से भी शिकायत की पर अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी उस पर राजीनाम करने का दबाव बना रहे हैं.  

16 साल की पीड़िता का आरोप है कि उसके जीजा ने हैवानियत की सारी हदें पार की और नशीला पादर्थ खिलाकर उसके साथ कई बार रेप और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी जीजा ने अपने बेटे, छोटे भाई और अन्य युवकों के साथ गैंगरेप किया. इतना ही नहीं उससे जबरन देह व्यापार भी करवाया. पीड़िता का कहना है कि आरोपी जीजा ने उसे कोलकाता के रेड लाइट एरिया में भी बेच दिया था. 

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नाबालिग ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वर्ष 2020 में उसके पिता किसी मामले जेल हो गई. इसके बाद नाबालिग के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते हुए उसका जीजा और बड़ी बहन अपने घर ले आए. नाबालिग के घर पर पहुंचने के बाद उसके जीजा रेप किया. फिर उसका छोटे भाई,  बेटे के अलावा कई लोगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. विरोध करने उसके साथ मारपीट भी गई. इस दौरान उसे कोलकात के एक रेड लाइट एरिया में बेच दिया. 

इसके अलावा पीड़िता ने बताया इस दौरान उसे सूचना मिली की उसके पिता जेल से छूटकर बाहर आ गए हैं. वह तुंरत ही कोलकात ने धौलपुर पहुंची और अपने पिता को आपबीती बताई. यह सुनकर उनके होश उड़ गए. इसके बाद 22 दिसंबर को पिता अपनी नाबालिग बेटी को महिला पुलिस थाने पहुंचे जहां आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया. पीड़िता का आरोप है कि उसका जीजा पैसे वाले रसूखदार हैं. जिसके चलते पुलिस के अधिकारी उन्हें बचाने में जुटे हैं. 

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वहीं इस मामले पर पुलिस उप अधीक्षक सुरेश सांखला ने बताया कि एक नाबालिग ने थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि गैंगरेप के बाद कुछ लोगों ने गलत कामों करने के लिए मजबूर किया. पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376 डी में मामला दर्ज कर लिया है. जांच के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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