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'चुप रहने से...', छेड़छाड़ के आरोपी को जज ने दी 4 साल की सजा, फैसले में सुनाई कविता

इमरान के खिलाफ आरोप था कि उसने 22 जनवरी 2020 एवं इससे पहले सितंबर 2019 में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की. इस मामले में पुलिस ने आठ गवाहों के बयान दर्ज किए थे.

छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा
चेतन गुर्जर
  • कोटा,
  • 01 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 6:28 AM IST

कोटा में छात्रा से छेड़छाड़ के एक मामले में बुधवार को कोर्ट ने सजा सुनाई. इसमें आरोपी इमरान को 4 साल की कठोर कारावास की सजा मिली है. इसके साथ उसपर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसला सुनाते वक्त जज ने कविता भी पढ़ी, जिसमें छात्रा से कहा गया कि चुप रहने से अंधेरा जीत जाएगा.

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का ये करीब तीन साल पुराना मामला है. इसमें पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी इमरान (25) निवासी चंद्रघटा को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई.

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कोर्ट ने फैसले में टिप्पणी भी लिखी है. इसमें कहा गया कि इस प्रकार की घटनाओं को चुपचाप सहन करने वाली बेटियों को संदेश देना चाहते हैं कि 'तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी बात सुनने को हम हैं यहां, चुपचाप रहकर घुटन में रहने से तो अंधेरा जीत जाएगा, आगे बढ़कर प्रतिकार करना सीखो, तभी तुम्हारे साहस का सूर्य उदय होगा.'

कोर्ट ने पीड़िता को आर्थिक मदद के रूप में दो लाख रुपये देने की बात भी कही है. विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने अपने फैसले में लिखा - मुलजिम आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है. न्यायालय का यह मानना है कि यदि इस प्रकार के अपराधिक प्रवृत्तियों पर रोक नहीं लगाई तो मासूम बालिकाओं का घर से निकलना, स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा. पीड़िता की दुखद मानसिक स्थिति न्यायालय को मुलजिम के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाने से रोकती है.'

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बता दें कि इमरान पुत्र अब्दुल सलीम के खिलाफ आरोप था कि उसने 22 जनवरी 2020 एवं इससे पहले सितंबर 2019 में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की. पीड़िता ने अपने पिता के साथ 22 जनवरी 2020 को रामपुरा कोतवाली थाने में पहुंचकर शिकायत दी थी. उस वक्त पीड़िता की उम्र 17 साल 10 महीने थी. तब वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी.

स्कूल आते-जाते वक्त गली में एक दुकान पर बैठा रहने वाला इमरान आए दिन लड़की से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करता था. इस मामले में पुलिस ने आठ गवाहों के बयान दर्ज किए थे.

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