लिव इन रिलेशनशिप को लेकर Allahabad High Court ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बालिग जोड़े को साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है, भले ही वो अलग-अलग जाति या धर्म के हों.