भारत में शादी के लिए लड़कों की कानूनी उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल है. अगर कोई इस तय उम्र से कम उम्र में शादी करता है, तो उसे बाल विवाह माना जाएगा. भारत में बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले साल 1929 में कानून लाया गया था. तब शादी के लिए लड़कों की कानूनी उम्र 18 साल और लड़कियों के लिए 14 साल थी.