अगले साल 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर को लेकर कई सारे नियम बदलने वाले हैं. आरबीआई के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाएंगे. ऐसे में अगर ग्राहक को नुकसान होता है तो बैंक उससे मुकर नहीं सकता.