गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सूरत कोर्ट के फैसले को बदला नहीं जा सकता है...इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लग पाएगी...और उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी...