ग्वालियर में 38 साल बाद कोर्ट ने एक रिटायरर्ड इंजीनियर की तलाक की अर्जी पर फैसला सुनाया है. 1985 में पति ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाली थी. हाईकोर्ट ने रिटायर्ड इंजीनियर को आदेश दिया है कि वह पत्नी को तलाक की एवज में 12 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देगा.