Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की deadline बहुत करीब आ चुकी है. अगर आपने अभी तक ITR file नहीं किया है तो बिना देरी किए इस काम को निपटा लें. ITR भरना कई मामलों में फायदेमंद होता है और इसे फाइल नहीं करना कुछ मौकों पर मुसीबत का सौदा भी साबित हो सकता है. ITR भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in/iec/foportal पर user ID और password की मदद से login करना होगा. Income tax return (ITR) भरने के लिए आपको पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), bank account number, investment details और Form 16 या Form 26AS की जरूरत पड़ेगी. अगर आपकी वार्षिक आमदनी 2.5 lakh से ज्यादा है, फिर भी आप Income tax return file नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा आपको अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए 31 December तक Income tax return जरूर फाइल कर लें.