केरल हाइकोर्ट ने पोर्न को लेकर एक फैसला सुनाया और इसमें स्विगी-जोमैटो का भी जिक्र किया, मगर, क्यों? दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पोर्न देखना तब तक अपराध के दायरे में नहीं आता, जब तक इसे दूसरे को न दिखाया जाए.