IAS, IRS या IFS पद के ऑफिसर को सिर्फ राष्ट्रपति ही नौकरी से निकाल सकते हैं. संविधान के अनुसार, इसका हक यूपीएससी, पीएम या सीएम को नहीं दिया गया है. राज्य सरकार के पास आईएएस ऑफिसर की नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है लेकिन उसे निलंबित करने का अधिकार है.