सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले को बरकार रखा. जिसमें LMV लाइसेंस धारकों को 7500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई थी. यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.