महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट ने एक-दूसरे के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाएं दायर की थीं. इस पर दो दिन पहले स्पीकर नार्वेकर ने फैसला सुनाया. उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना. स्पीकर का कहना था कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है.