पोस्ट ऑफिस की Time Deposit स्कीम में आयकर विभाग एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत ग्राहक को टैक्स छूट का लाभ भी दिया जाता है. इस स्कीम में तय समय तक निवेश की गई राशि रखने से आपका पैसा डबल हो सकता है. यही वजह है कि ग्राहकों के बीच ये बेहद लोकप्रिय हो रही है.