केंद्र ने बताया कि सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में SC/ST/OBC आरक्षण दिया जाएगा. हालांकि, अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था 1968 से लागू है.