नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है. श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज किए गए एफआईआर में जमानत याचिका दायर की थी. 'गालीबाज' नेता को अभी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा. कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था.