सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के लाइव टेलीकास्ट की इजाजत को खारिज नहीं किया जा सकता. वैसे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि द्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कथित तौर पर 'प्राण प्रतिष्ठा' के लाइव टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है.