सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 8-1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि, खनिजों पर रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता. ये भी कहा कि राज्य सरकारों को खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है.