पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि 'राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है?, राज्य सरकार का काम है कि वो यातायात को नियंत्रित करे'. 'हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें, आखिर राज्य सरकार बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है?'.