सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दी, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी हैं. दरअसल रणवीर इलाहाबा के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज हुई. ऐसे में यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई.