सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाऊनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है. कोर्ट ने इस बारे में मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदी वाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने की. देखें वीडियो.