ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी की जिला अदालत का आज बड़ा फैसला आया. जिला कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके लिए पुरातत्व सर्वे को भी कोई निर्देश दिया जाना सही नहीं है.