
बिहार के बेगूसराय में भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ लोगों पर जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा डीएस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नीरज कुमार निराला ने दर्ज कराया है. शिकायतकर्ता नीरज कुमार ने सभी आठों पर आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में उसने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया.
सीएनएफ लेने के लिए नीरज कुमार 36 लाख 86 हजार रुपये कंपनी को दिए. बाद कंपनी ने उसे फर्टिलाइजर भेज दिया, परंतु कई बार प्रयास करने के बावजूद खाद की बिक्री नहीं हो पाई. इसी चलते शिकायतकर्ता और कंपनी के विवाद उत्पन्न होने पर कंपनी ने उसे 30 लाख का चेक देते हुए सारा फर्टिलाइजर वापस ले लिया.
चेक कर गया बाउंस
कंपनी ने फर्टिलाइजर वापस लेकर 30 लाख का चेक दिया जो बाउंस कर गया, चेक बाउंस के बाद कई बार कंपनी के लोगों से बात की गई लेकिन समस्या का हल नहीं निकला, जिसके बाद कोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ लोगों पर परिवाद पत्र दायर किया गया. शिकायतकर्ता नीरज की ओर से अधिवक्ता कुमार संजय इस मुकदमा को देख रहे हैं. शिकायतकर्ता ने अपने परिवाद पत्र के साथ चेक, लीगल नोटिस और महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन की फोटो दाखिल की है.
मामले की सुनवाई 28 जून को
न्यू ग्लोबल उपज बर्धक इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के मार्केटिंग स्टेट हेड बिहार अजय कुमार, सीईओ राजेश आर्या, कंपनी के चेयरमैन महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120 बी एवं एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में यह परिवाद पत्र दायर हुआ है. न्यायालय ने मामले पर सुनवाई के बाद इसे आगे के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के पास भेज दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी.