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हज पर सब्सिडी देना बंद करे सरकार: SC

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार को निर्देश दिया कि अगले 10 वर्षो में हज पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी जाए.

सुप्रीमकोर्ट सुप्रीमकोर्ट
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 08 मई 2012,
  • अपडेटेड 11:45 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार को निर्देश दिया कि अगले 10 वर्षो में हज पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी जाए.

पवित्र शहर मक्का के लिए हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को लेकर सरकार की नीति की तीखी आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने सरकार द्वारा प्रति वर्ष मक्का भेजे जाने वाले सद्भावना शिष्टमंडल के सदस्यों की संख्या भी घटा दी.

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न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सरकार द्वारा प्रति वर्ष मक्का भेजे जाने वाले सद्भावना शिष्टमंडल में अब मात्र दो सदस्य होंगे. फिलहाल इस शिष्टमंडल में जाने वाले सदस्यों की संख्या 30 है.

न्यायालय ने राज्यस्तरीय हज समितियों और भारतीय हज समिति से इस बात का भी विवरण मांगा है कि कितनी सब्सिडी दी जाती है और इस पर कुल कितना खर्च आता है.

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