गोधरा कांड: 118 लोग अदालत से हुए बरी

अदालत ने कहा कि अब तक जांच में इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की वजह इन्हें रिहा किया जाता है.

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सबूत नहीं मिलने के कारण आरोप मुक्त सबूत नहीं मिलने के कारण आरोप मुक्त

अमित कुमार दुबे

  • गांधीनगर,
  • 11 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 5:56 PM IST

गुजरात के गोधरा में 2002 में हुए दंगों के आरोप में गिरफ्तार 118 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया. ये सभी गोधरा के खेड़ा जिले में हुए दंगों के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे.

सबूत नहीं मिलने से आरोप मुक्त
गुजरात के नडियाद जिला अदालत ने शुक्रवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए इन 118 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया. अदालत ने कहा कि अब तक जांच में इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की वजह इन्हें रिहा किया जाता है.

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करीब 1044 लोगों की गई थी जान
इससे पहले साल 2011 में एक विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया था, जबकि 63 लोगों को रिहा कर दिया था. गोधरा कांड के बाद फैले दंगे में करीब 1044 लोगों की जान चली गई थी.

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