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1984 सिख दंगा केस: सज्जन कुमार की जज बदलने की अपील पर आज फैसला सुनाएगा हाई कोर्ट

1984 सिख दंगा के मामले में आरोपी रहे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार की याचिका पर दिल्लीहाई कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा. याचिका में सुनवाई कर रहे एक जज को बदलकर सुनवाई किसी और बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की गई है. 2

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 04 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 10:15 AM IST

1984 सिख दंगा के मामले में आरोपी रहे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार की याचिका पर दिल्लीहाई कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा. याचिका में सुनवाई कर रहे एक जज को बदलकर सुनवाई किसी और बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की गई है. 24 अक्टूबर को कोर्ट ने सीबीआई, याचिकाकर्ता सज्जन कुमार और महेन्द्र सिंह यादव का पक्ष सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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इससे पहले सज्जन कुमार ने हाई कोर्ट मे तर्क रखा था कि जज पीएस तेजी इस मामले को निचली अदालत में सुन चुके हैं. तय नियमों व सिद्घांत के मुताबिक उन्हें खुद ही मामले की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए. वह इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे है. वहीं, सीबीआई ने सज्जन कुमार की इस दलील को खारिज करते हुए कहा था कि सज्जन कुमार सुनवाई में देरी करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली कैंट के राज नगर में हुए दंगों और हत्या के इस मामले में सज्जन कुमार को 2013 में बरी कर दिया था जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. वहीं, मामले में किशन खोखर, बलवान खोखर, गिरधारी लाल, कैप्टन भागमल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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