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अपहरण कांड में शहाबुद्दीन की जमानत अर्जी खारिज

बिहार के सीवान जिले में एक स्थानीय अदालत ने अपहरण के पांच वर्ष एक पुराने मामले में बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी.

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aajtak.in
  • सीवान,
  • 25 जुलाई 2012,
  • अपडेटेड 8:59 PM IST

बिहार के सीवान जिले में एक स्थानीय अदालत ने अपहरण के पांच वर्ष एक पुराने मामले में बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश ने नौ फरवरी 2005 में नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसवन ढाला के पास से कमरुल हक नामक एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में शहाबुद्दीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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पुलिस ने इस मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस ने बीते 11 जुलाई को शहाबुद्दीन के रिमांड की मांग की थी.

राजद के बाहुबली नेता अभी सीवान के मंडल कारागार में बंद हैं, उन्हें कई मामलों में सजा हो चुकी है.

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