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शादी का झांसा देकर महिला से बनाया संबंध, कोर्ट से मिली कठोर सजा

शादी का झूठा वादा कर एक महिला से रेप करने के दोषी को दिल्ली की एक कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर नरम नजरिया अपनाने से इंकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोषी ने पीड़ित को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर बर्बाद कर दिया है.

एक महिला से रेप करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है. एक महिला से रेप करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 24 अगस्त 2015,
  • अपडेटेड 11:56 PM IST

शादी का झूठा वादा कर एक महिला से रेप करने के दोषी को दिल्ली की एक कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर नरम नजरिया अपनाने से इंकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोषी ने पीड़ित को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर बर्बाद कर दिया है.

कोर्ट ने कहा एक सीधी सादी महिला ने अपना शरीर और पैसा इस भरोसे पर अभियुक्त के हवाले कर दिया कि वह उसका जीवनसाथी बनेगा. लेकिन वह दोषी के गलत इरादों से पूरी तरह अनजान थी, जिसने छल से उसका फायदा उठाया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंदर भट्ट ने कहा अभियुक्त के वकील ने उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई उससे मुझे नहीं लगता कि उसके पक्ष में उदार रवैया रखना चाहिए. उसका अपराध गंभीर है. वह नरमी का हकदार नहीं है.

कोर्ट ने दोषी रोहित तिवारी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि यह राशि मिलने के बाद पीड़ित को दे दी जाए. आरोपी ने छल से महिला का शारीरिक एवं वित्तीय शोषण किया है. अपने विवाह की बात जानबूझकर उससे छिपाई.

वह जानता था कि महिला विवाहित व्यक्ति से शायद यौन संबंध न बनाना चाहे इसलिए उसने कहा कि वह अविवाहित है। पीडि़त ने उस पर इस हद तक भरोसा किया कि उसके साथ सहमति से शारीरिक संबंध बना लिए और उसकी आर्थिक मदद भी करती रही।

अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया था कि महिला विवाहित थी. उसको कोई अन्य व्यक्ति शादी का झांसा दे कर बहका नहीं सकता था. इसे दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि महिला 17 साल से अपने पति से अलग रह रही थी.

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