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फिर बढ़ी PAN-आधार लिंक करने की डेडलाइन, ये है नई तारीख

इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था.

पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई गई (फाइल फोटो) पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई गई (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 31 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 12:23 AM IST

  • PAN-आधार लिंकिंग की समयसीमा बढ़ी
  • अब 31 मार्च 2020 तक जोड़ सकेंगे

पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिकिंग की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अब समयसीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है. समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी. सरकार मे 8वीं बार आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है.

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इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था. 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है.

पैन के साथ आधार को जोड़ने की तारीख को 8 बार बढ़ाई जा चुकी है. पहली बार ये तारीख 30 जून 2018 थी जबकि दूसरी बार पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 रखी गई. अब इस तारीख को एक बार फिर 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

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