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प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार को लिंक करने की याचिका पर सरकार को नोटिस

आधार कार्ड को प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स के साथ लिंक करने मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से दो हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 15 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 3:38 PM IST

  • आधार कार्ड को प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स के साथ लिंक कराने की याचिका
  • दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

आधार कार्ड को प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स के साथ लिंक करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से दो हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में यूआईडीएआई को भी पार्टी बनाने के निर्देश दिए. यह याचिका बीजेपी के नेता और प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है.

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इससे पहले सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम कसी जा सकेगा.

इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से निर्देश देने की मांग की है. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मामला हमारे सामने ना लाएं, यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है तो वहीं जाएं.

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