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रविदास मंदिर मुद्दे पर दलित वोटों पर आम आदमी पार्टी की निगाह

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण और अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, चार के बदले सौ एकड़ जमीन देने को तैयार कहा, दोबारा मंदिर बनाने का खर्चा भी देगी दिल्ली सरकार. केंद्र सरकार और डीडीए चाहती तो मंदिर बच सकता था. लेकिन अब भी केंद्र के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू दाखिल करने का विकल्प बाकी है. 

फोटो सौजन्यः इंडिया टुडे फोटो सौजन्यः इंडिया टुडे
मंजीत ठाकुर/संध्या द्विवेदी
  • नई दिल्ली,
  • 22 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 7:39 PM IST

दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में संत रविदास का मंदिर गिराया गया तो भीम आर्मी के नेतृत्व में दलितों ने आंदोलन छेड़ दिया. दिल्ली विधानसभा में संत रविदास मंदिर मुद्दे को लेकर पूरा दिन हंगामा कटा रहा. दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया, दिल्ली सरकार ने विधानसभा में मंदिर मुद्दे के लेकर संकल्प पारित किया है. 

इस संकल्प पत्र के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने केंद्र, दिल्ली विकास प्राधिकरण और एलजी से इस सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेकर रिव्यू दाखिल करने की गुजारिश करने की बात कही है. इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने मंदिर की चार एकड़ जमीन के बदले 100 एकड़ जमीन को हरित क्षेत्र में तब्दील करने का वादा भी किया है. 

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समाज कल्याण मंत्री ने कहा, '' संत रविदास का मंदिर गिराए जाने से दलित समुदाय आहत है. इस क्षण हम उनके साथ हैं. लेकिन यह पूरा मसला केंद्र सरकार, डीडीए और एलजी के क्षेत्र का है. केंद्र सरकार और डीडीए चाहते तो इस मंदिर को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने 40 करोड़ दलितों की आस्था का जरा भी ध्यान नहीं रखा. पर संवैधानिक रूप से जो कुछ भी हम कर सकते हैं, करेंगे. रही बात चार एकड़ जमीन मंदिर के वन क्षेत्र में बने होने की तो दिल्ली सरकार चार एकड़ जमीन के बदले सौ एकड़ जमीन को हरित क्षेत्र में तब्दील करने के लिए तैयार है. मंदिर बनाने में जो भी खर्चा आएगा उसके वहन करने के लिए भी राज्य सरकार तैयार है.'' 

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया था, मंदिर को ढहाने का आदेश दिया? 

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डीडीए का कहना है कि रविदास मंदिर का निर्माण संरक्षित वन क्षेत्र में किया गया था. मंदिर का संचालन करने वाली समिति से कई बार इसे हटाने के लिए कहा गया, लेकिन समिति ने इस पर गौर नहीं किया. निचली अदालत से होता हुआ यह मामला आखिर में सुप्रीम कोर्ट में गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मंदिर नहीं हटाया गया. इसके बाद नौ अगस्त को शीर्ष अदालत ने कड़े शब्दों में इसे अपनी अवमानना बताया और आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर इस ढांचे ढहा दिया जाए.

सोशल मीडिया पर कई लोग इस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार और डीडीए को दोषी ठहरा रहे हैं. 

मीरा कुमार ने लिखा है, ''सरकार मंदिर के मामले में सावधानी से काम लेती है. फिर गुरु रविदास जी के तुगलकाबाद प्राचीन मंदिर को क्यों तोड़ा गया? क्या इस पवित्र मंदिर को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि गुरु जी के भक्त दलित हैं. परन्तु गुरु जी तो सभी के हैं.'' 

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