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प्रदीप जैन मर्डर केस: टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को दोषी करार दिया

मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने सोमवार को साल 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में अबू सलेम को दोषी करार दिया है. इसी मामले में गैंगेस्टर अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था.

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 फरवरी 2015,
  • अपडेटेड 3:22 PM IST

मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने सोमवार को साल 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में अबू सलेम को दोषी करार दिया है. इसी मामले में गैंगेस्टर अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था.

सलेम को पुतर्गाल से भारत लाए जाने के बाद उन्हें पहली सजा सुनाई गई है. इस हत्या मामले में सलेम के खिलाफ टाडा और हत्या की साजिश के तहत मुकदमा चला है.

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आपको बता दें कि बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या 7 मार्च 1995 को जुहू में गोली मारकर कर दी गई थी. उस समय कुल सात आरोपी पकड़े गए थे, जिनमें से दो को उम्रकैद और एक को दो साल की सजा हुई थी जबकि बाकी छूट गए थे.

अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर आरोप है कि उसके कहने पर प्रदीप जैन की हत्या की गई थी. अबू सलेम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से भारत डिपोर्ट किया गया था. सलेम से पूछताछ के बाद एटीएस ने इस मामले में उसके ड्राइवर मेहंदी हसन और बिल्डर वीके जाम को भी गिरफ्तार किया था.

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