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5 करोड़ की फिरौती मामले में अबू सलेम पर 7 को कोर्ट सुनाएगा फैसला

सलेम पर आरोप है कि 2002 में दिल्ली के व्यापारी से उसने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. व्यापारी साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का रहने वाला है.

अबू सलेम (फाइल फोटो) अबू सलेम (फाइल फोटो)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 10:51 PM IST

दिल्ली के एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देने और फिरौती मांगने के मामले मे गैंगस्टर अबू सलेम को दिल्ली की पटियाला कोर्ट 7 अप्रैल को फैसला सुनाएगी. पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वॉरेंट जारी कर दिया है.

फिरौती का ये मामला साल 2002 का है. आरोप है कि अबू सलेम ने फोन करके दिल्ली के एक व्यापारी अशोक गुप्ता से फिरौती मांगने के लिए धमकाया था. सलेम इस समय मुंबई की जेल मे बंद है इसलिए दिल्ली लाने के लिए ये प्रोडक्शन वॉरेंट कोर्ट ने दिल्ली से जारी किया. इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसले के लिए 7 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है.

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सलेम पर आरोप है कि 2002 में दिल्ली के व्यापारी से उसने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. व्यापारी साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का रहने वाला है. आरोप है कि अबू सलेम ने व्यापारी से फिरौती मांगते हुए उसे धमकी देकर कहा था कि अगर 5 करोड़ उसे नहीं दिए जाते तो वो उसके पूरे परिवार का कत्ल करवा देगा.

मामले में व्यापारी ने पुलिस को वो रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई थी जिसमें फोन पर अबू सलेम ने उसे फोन करके धमकाया था, करीब 15 साल पुराने इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाते वक्त व्यापारी के बयान और ऑडियो रिकॉर्डिंग को मुख्य सबूत मानेगी या नहीं, यह कोर्ट के 7 अप्रैल के फैसले से तय होगा.

फिलहाल अबू सलेम पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े कई मामले चल रहे है, जबकि मुंबई ब्लास्ट के मामले मे कोर्ट उसे सजा सुना चुकी है.

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