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आधार डाटा बेचे जाने के मामले में सोमवार को UIDAI के खिलाफ प्रदर्शन करेगा चंडीगढ़ प्रेस क्लब

चंडीगढ़ प्रेस क्लब के प्रधान जसवंत राणा ने आजतक को बताया कि चंडीगढ़ के पत्रकार सोमवार को सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और फिर एक मानवीय चेन बनाकर राज्यपाल के कार्यालय तक मार्च करेंगे और उसके बाद उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
मनजीत सहगल
  • चंडीगढ़,
  • 07 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 7:48 PM IST

चंडीगढ़ प्रेस क्लब में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई ) द्वारा चंडीगढ़ से प्रकाशित एक अंग्रेजी दैनिक और उसकी पत्रकार के खिलाफ दायर की गई FIR को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला और मनमर्जी करार दिया है.

चंडीगढ़ प्रेस क्लब के प्रधान जसवंत राणा ने आजतक को बताया कि चंडीगढ़ के पत्रकार सोमवार को सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और फिर एक मानवीय चेन बनाकर राज्यपाल के कार्यालय तक मार्च करेंगे और उसके बाद उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे. जसवंत सिंह ने कहा कि सरकार बजाए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के पत्रकारों को सॉफ्ट टारगेट बना रही है. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रेस क्लब की गवर्निंग काउंसिल ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है.

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इस संदर्भ में  ट्रिब्यून के ब्यूरो चीफ अमरजीत थिंद ने कहा कि सरकार की कार्रवाई संदेश वाहक को ही गोली मारने जैसी है जिसके खिलाफ पूरी पत्रकार बिरादरी खड़ी है और घोर निंदा कर रही है. उन्हीं ने कहा कि ट्रिब्यून समूह अपनी 3 जनवरी की खबर पर अडिग है.

गौरतलब है कि चंडीगढ़ से प्रकाशित एक अंग्रेजी दैनिक ने अपने 3 जनवरी के अंक में एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति WhatsApp पर महज कुछ सौ रुपयों के बदले आधार से जुड़ा हुआ डाटा बेच रहे हैं, जिससे साबित होता है कि आधार से जुड़ा हुआ डाटा सुरक्षित नहीं है.

इस खबर को लेकर चंडीगढ़ स्थित आधार के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने पंजाब पुलिस को भी शिकायत की है. पंजाब पुलिस के साइबर सेल के विभागाध्यक्ष एचएस मान ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है. हालांकि आधार के दिल्ली स्थित मुख्यालय  द्वारा दिल्ली पुलिस को दी गई एक शिकायत के आधार पर अंग्रेजी दैनिक, उसकी संवाददाता और तीन आरोपियों जिनके नाम राज, सुनील कुमार और अनिल कुमार है, के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 468, 471 और आईटी एक्ट की धारा 66 और आधार एक्ट की धारा 36 और 37 के आधार पर दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है.

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