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कालाधन रखने वालों के लिए विज्ञापन, कहा- 'आपकी अघोषित आय एक टाइम बम की तरह'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' के दौरान कहा था कि भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए समय पर पूरा आयकर अदा करें.

यमुना एक्सप्रेस वे लगा विज्ञापन यमुना एक्सप्रेस वे लगा विज्ञापन
लव रघुवंशी
  • नई दिल्ली,
  • 03 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 5:47 PM IST

आपकी अघोषित आय एक टाइम बम की तरह है. यदि 30 सितंबर तक अघोषित आय की घोषणा कर उस पर 30 नवम्बर तक 45 प्रतिशत कर का भुगतान नहीं किया तो बम फटने की पूरी संभावना है. सरकार अब विज्ञापन के माध्यम से भी चेतावनी दे रही है.

मोदी सरकार की नई योजना के अनुसार 30 सितम्बर तक अघोषित आय की घोषणा कर कालाधन रखने वाले बड़ी कार्रवाई से बच सकते हैं. अघोषित आय की घोषणा करने वालों को इस आय पर 45 प्रतिशत कर भुगतान करना होगा. ये कर भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर है. यदि करदाता द्वारा घोषित आय पर आयकर का भुगतान 30 नवंबर तक नहीं किया गया तो आयकर प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के दौरान कहा था कि भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए समय पर पूरा आयकर अदा करें. यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बड़े होर्डिग पर विज्ञपान के माध्यम से अघोषित आय रखने वालों को चेतावनी दी गई है. विज्ञापन में साफ कहा गया है कि आपकी अघोषित आय एक टाइम बम की तरह है. इसमें कहा गया है कि आय घोषणा योजना 2016 के तहत अपनी अघोषित आय की घोषणा करें.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर स्पष्ट किया कि कालेधन की घोषणा करने के लिए तय चार महीने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी. यह समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है. इसके बाद जो भी कानून के दायरे में आएगा, उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा.

गोपनीय रखी जाएगी जानकारी: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम डि‍क्लरेशन स्कीम-16 कानून के तहत जो कोई भी अपनी अघोषित आय का खुलासा करेगा, उसकी सूचना किसी दूसरी अथॉरिटी से साझा नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत की जाने वाली घोषणा पूरी तरह गोपनीय रहेगी.

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