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शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर

बिहार में 5 अप्रैल से पूरे राज्य में विदेशी शराब की थोक एवं खुदरा बिक्री और सेवन को अवैध करार दिया गया है. नए कानून के तहत शराब पीने वाले को कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद का प्रवाधान है. शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है.

नीतीश कुमार नीतीश कुमार
सबा नाज़
  • पटना,
  • 06 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 10:32 AM IST

बिहार में 5 अप्रैल से पूरे राज्य में सभी तरह की शराब की थोक एवं खुदरा बिक्री और सेवन को अवैध करार दिया गया है. नए कानून के तहत शराब पीने वाले को कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद का प्रवाधान है. शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है.

शराब बंदी कानून के तहत राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है. 15545/ 18003456268 इस नंबर पर कॉल करके शराबबंदी कानून से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है.

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सर्वसम्मति से पारित हुआ शराबबंदी कानून का प्रस्ताव
बिहार की नीतीश सरकार ने मंगलवार को राज्य में पूरी तरह शराब बैन का आदेश जारी कर दिया है. नीतीश कैबिनेट ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत राज्य में शराब बेचना, रखना और पीना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा.

इन चीजों पर भी है पाबंदी
इस कानून के अंतर्गत अवैध शराब का व्यापार करना, खरीद फरोख्त करना, परिवहन करना गैरकानूनी है. साथ ही औघोगिक उपयोग में इस्तेमाल की जाने वाली स्पिरिट को मनुष्य को पिलाना गैरकानूनी है. इसके अलावा जाली शराब को विदेशी बताकर पिलाना, और देशी शराब को विदेशी बताकर पिलाना भी सजा के दायरे में आता है.

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