Advertisement

एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम से CBI ने 4 घंटे पूछताछ की

एयरसेल मैक्सिस मामले में ईडी के बाद बुधवार को सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम से करीब चार घंटे पूछताछ की.

पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम
राम कृष्ण/मुनीष पांडे
  • नई दिल्ली,
  • 06 जून 2018,
  • अपडेटेड 8:13 PM IST

एयरसेल मैक्सिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने के बाद पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम बुधवार को सीबीआई के सामने पेश हुए. सीबीआई ने चिदंबरम से आईएनएक्स मीडिया मामले में करीब चार घंटे पूछताछ की. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए उन्हें छह जून को पेश होने को कहा था.

सीबीआई से पूछताछ के बाद चिदंबरम ने ट्वीट किया, 'मैं सीबीआई के सामने पेश हुआ. FIR में मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.' कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि उनसे सीबीआई ने FIPB की फाइलों के संबंध में सवाल-जवाब किए.

Advertisement

मंगलवार को ईडी ने की थी पूछताछ

इससे पहले मंगलवार को एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्‍ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम से पहली बार पूछताछ की. इसी एजेंसी ने उनसे छह घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की. अदालत ने आज ही एक आदेश में ईडी को 10 जुलाई तक चिदंबरम की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ किसी तरह की उत्पीड़क की कार्रवाई से रोक दिया है.

तीन जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत

इससे पहले गुरुवार को चिदंबरम को इस मामले में गिरफ्तारी से तीन जुलाई तक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई थी. न्यायमूर्ति एके पाठक ने उनसे कहा कि सीबीआई द्वारा जब भी तलब किया जाए, वो पूछताछ में शामिल हों. अदालत ने नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर जवाब मांगा और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तीन जुलाई तय कर दी.

Advertisement

अदालत ने एजेंसी को तब तक के लिए यानी तीन जुलाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने को कहा. चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने न्यायाधीश के सामने इस मामले को पेश किया और अदालत को आश्वासन दिया कि कांग्रेस नेता जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे.

क्या है मामला?

पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कर संबंधी जांच से बचने के लिए पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी INX से कथित तौर पर धन लिया था. कार्ति को सीबीआई पहले ही अपने शिकंजे में ले चुकी है.

हालांकि कार्ति और उनके पिता पी. चिदंबरम ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. INX मीडिया के फंड को FIPB के जरिए मंजूरी दी गई थी, उस दौरान पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे. सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और कार्ति चिदंबरम का भी नाम शामिल था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement