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अजमेर धमाका: वे जो साफ बच निकले

अजमेर धमाके मामले से साध्वी प्रज्ञा बरी हो गईं. एनआइए के रवैए से लगता है कि हिंदू दहशतगर्दी के दूसरे सात मामलों का भी यही हश्र होगा.

अजमेर में 2007 के धमाके के आरोप में मुक्त साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अजमेर में 2007 के धमाके के आरोप में मुक्त साध्वी प्रज्ञा ठाकुर
सरोज कुमार/सौगत दासगुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 17 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 4:31 PM IST

भाजपा और आरएसएस ने अपने बड़े नेताओं को बचाते हुए बेचारे स्वयंसेवकों को बलि का बकरा बनने के लिए छोड़ दिया है.'' यह कहना है आम आदमी पार्टी (आप) के थिंक-टैंक दिल्ली के डायलॉग ऐंड डेवलपमेंट कमिशन के उपाध्यक्ष आशीष खेतान का. वे इन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार को 2007 के अजमेर दरगाह बम धमाके के आरोप से बरी कर दिया है.

इस बम धमाके में तीन लोग मारे गए और 17 घायल हुए थे. एनआइए ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट 3 अप्रैल को जयपुर की एक विशेष अदालत में दाखिल की. सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय हुई है तब अदालत फैसला सुनाएगी.

आप में शामिल होने से पहले खेतान एक खोजी पत्रकार थे. उनके खुलासों में एक 42 पन्नों का दस्तावेज भी था, जिसे 2007 के समझौता एक्सप्रेस सहित एक के बाद एक कई बम धमाकों में आरएसएस की कथित मिलीभगत का पहला सबूत बताया गया था. यह दस्तावेज 2007 में हैदराबाद की एक मस्जिद में हुए बम धमाके के संदिग्ध आरोपी स्वामी असीमानंद का कबूलनामा था, जो दिसंबर 2011 में एक जज के सामने किया गया था.

असीमानंद के इस कबूलनामे से पहले 2006 से 2008 के बीच हुए कई धमाकों को इस्लामी दहशतगर्दों का कारनामा माना गया था. इस दस्तावेज में साध्वी प्रज्ञा का प्रमुखता से जिक्र आया था और उन्हें 2008 के मालेगांव बम धमाके के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आठ लोग मारे गए और 80 घायल हुए थे. वे साध्वी बनने से पहले भाजपा की छात्र शाखा एबीवीपी की प्रमुख नेता थीं. इंद्रेश कुमार ने कथित तौर पर धमाकों के लिए रकम मुहैया की थी, जो कभी मुसलमानों का समर्थन जुटाने के लिए आरएसएस की पहल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अगुआई करते थे.

असीमानंद मार्च 2011 में अपने कबूलनामे से मुकर गए, पर तीन साल बाद कारवां पत्रिका से बातचीत में उन्होंने कहा कि आरएसएस के मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत ने उनसे कहा था कि बम धमाके जरूरी हैं पर इसमें आरएसएस का नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए. आरएसएस ने असीमानंद के बयानों को 'बकवास' और ''मनगढंत' बताकर खारिज कर दिया था. पिछले महीने असीमानंद को अजमेर बम धमाके के आरोप से बरी कर दिया गया.

अदालत ने कहा कि वह उन्हें 'संदेह का लाभ्य दे रही है. तीन लोगों—सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल—को सजा सुनाई गई. इनमें से दो प्रतिबद्ध 'हिंदुत्ववादियों' गुप्ता और पटेल को ताजिंदगी कैद की सजा दी गई. जोशी की मृत्यु हो चुकी है—दिसंबर 2007 में उनकी हत्या कर दी गई थी. उनके एक पूर्व सहायक ने कहा कि अजमेर हमले से एक साल पहले जोशी और उत्तर प्रदेश के नए नियुक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी.

एनआइए ने भी कहा था कि उसे योगी आदित्यनाथ का नंबर उस नोटबुक में मिला था जो कभी जोशी की नोटबुक थी. हालांकि असीमानंद ने कबूलनामे में कहा था कि आदित्यनाथ ने बम धमाके करने वालों की कोई ज्यादा सहायता नहीं की.

एनआइए के रवैए से लगता है कि हिंदू दहशतगर्दी के दूसरे सात मामलों का भी यही हश्र होगा. एक पूर्व सरकारी वकील रोहिणी सिंह ने तो कहा था कि उनसे 2008 के मालेगांव धमाकों में आरोपियों के प्रति 'नरम रवैया रखने' को कहा गया था. उन्हें मामले से हटा दिया गया.

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