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AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को गिरफ्तारी से फिर राहत, मिली अग्रिम जमानत

आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को एमसीडी कर्मचारी से कथित तौर पर मारपीट मामले में फिर राहत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को 21 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी है.

AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी (फाइल फोटो- Aajtak) AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी (फाइल फोटो- Aajtak)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 4:22 PM IST

  • AAP विधायक अखिलेश को गिरफ्तारी से राहत
  • एमसीडी कर्मचारी से मारपीट मामले में राहत
  • 21 सितंबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को एमसीडी कर्मचारी से कथित तौर पर मारपीट मामले में फिर राहत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को 21 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी है. यानी अब पुलिस 21 सितंबर तक अखिलेश पति त्रिपाठी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. गिरफ्तारी को लेकर त्रिपाठी ने बुधवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

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मॉडल टाउन से AAP विधायक त्रिपाठी के खिलाफ एमसीडी कर्मचारी ने मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया था. वहीं त्रिपाठी ने भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दी है. दिल्ली के आदर्श नगर थाने में एमसीडी कर्मचारी से मारपीट के मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

वहीं बीते दिन आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त को दिल्ली की एक अदालत ने छह महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ सोम दत्त ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने सोम दत्त की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया.

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