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अपने पुराने रुख पर कायम मुस्लिम लॉ बोर्ड, कहा- SC का फैसला होगा मान्य

बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि बोर्ड अपनी दिसंबर 1990 और जनवरी 1993 वाले प्रस्ताव पर कायम है. इसमें कहा गया है कि यह जमीन मस्जिद के लिए है और इसे न तो बेचा जा सकता है और न ही गिफ्ट किया जा सकता है.

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी  (फोटो क्रेडिट- एएनआई) AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी (फोटो क्रेडिट- एएनआई)
सुरभि गुप्ता
  • हैदराबाद,
  • 09 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 2:44 PM IST

हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की बैठक में फैसला लिया गया है कि अयोध्या मामले में बोर्ड अपने रुख में कोई बदलाव नहीं करेगा. AIMPLB ने नदवी के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि अयोध्या मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मान्य होगा. बता दें कि सलमान हुसैन नदवी ने बातचीत कर मस्जिद के लिए कहीं और जमीन लेने का प्रस्ताव दिया था.

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ओवैसी ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन  (AIMIM) सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि अयोध्या मामले पर पर्सनल लॉ बोर्ड के पुराने रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. हमारा मानना है कि वह एक मस्जिद है. उन्होंने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदू नेता चाहते हैं कि हम पीछे हट जाएं, पर शरीयत हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती. ओवैसी ने कहा कि हमारी बैठक में यह तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि उन्हें न्याय मिलेगा.

'मस्जिद को दी गई जमीन अल्लाह की'

बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि बोर्ड अपनी दिसंबर 1990 और जनवरी 1993 वाले प्रस्ताव पर कायम है. इसमें कहा गया है कि यह जमीन मस्जिद के लिए है और इसे न तो बेचा जा सकता है और न ही गिफ्ट किया जा सकता है. रिलीज में कहा गया है कि एक बार मस्जिद को दी गई जमीन अल्लाह की हो जाती है. इस मामले पर समझौते के लिए की गई सभी बातचीत बिना किसी नतीजे की रही हैं.

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