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हाई कोर्ट ने ‘बजरंगी भाईजान’ पर बैन लगाने से किया इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सलमान खान की ‘बजरंगी भाईजान’ की रिलीज पर बैन की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है.

फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का एक सीन फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का एक सीन
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 10 जुलाई 2015,
  • अपडेटेड 2:47 PM IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सलमान खान की ‘बजरंगी भाईजान’ की रिलीज पर बैन की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि अगले हफ्ते ईद के मौके पर रिलीज हो रही फिल्म ‘बहुसंख्यक समुदाय’ की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से चोट पहुंचाने वाली है.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच ने चित्रकूट के एक सोशल वर्कर अनिल प्रधान की जनहित याचिका खारिज की.

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प्रधान ने आरोप लगाया था कि फिल्म में ऐसे सीन हैं जो बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं. अदालत का नजरिया था कि याचिका में ऐसा कोई दमदार कारण नहीं हैं कि हमें इस मामले में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए. इसलिए न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया.

इनपुट: PTI

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