
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा के खिलाफ जारी बेदखली आदेश निलंबित कर दिया. केंद्र सरकार की ओर से दोनों नेताओं को 10 जून तक अपने सरकारी आवास खाली करने के आदेश जारी किए गए थे.
इस बेदखली आदेश को पूर्व मंत्रियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता सेन गुप्ता ने केंद्र सरकार और राज्यसभा को नोटिस जारी कर 2 जुलाई तक जवाब मांगा है.
बताते चलें कि सोनी 22, अकबर रोड और शैलजा 7, मोतीलाल नेहरू मार्ग पते वाले बंगले में रह रही हैं. ये आवास श्रेणी आठ के सरकारी बंगले हैं.
उनके वकील के.टी.एस. तुलसी ने कोर्ट से कहा कि बेदखली का आदेश संसद में विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ सरकार की बुरी नियत से प्रेरित है. ऐसा नहीं होना चाहिए.
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन पेश हुए. उन्होंने बताया कि सामान्य पूल में आवासों की अत्यधिक कमी है. सांसद टाइप-आठ के बंगलों में रहने के हकदार नहीं हैं.
इनपुट- IANS