
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले के जरिए समलैंगिक जोड़ों को शादी करने का अधिकार दे दिया है. इस फैसले को 'गे अधिकार अभियान' की बड़ी जीत माना जा रहा है.
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून समलैंगिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें शादी करने से नहीं रोका जा सकता. इस फैसले के साथ ही अमेरिका के सभी 50 राज्यों में समलैंगिक विवाह को वैध माना जाएगा.
'समान अधिकार देना कानून का फर्ज'
जस्टिस एंथनी कैनेडी ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'सोसायटी की पुरानी मान्यताओं के चलते किसी भी समलैंगिक शख्स को अकेले रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. शादी करना उसका अधिकार है और सभी को समान अधिकार देना कानून का फर्ज है.'
फिलहाल देश के 13 राज्यों में समलैंगिक विवाह पूरी तरह बैन था, जबकि अल्बामा ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी. राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्वीट करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.