Advertisement

आजम खान को झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की 8 याचिकाएं

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 8 मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है.

सपा नेता आजम खान (Photo- IANS) सपा नेता आजम खान (Photo- IANS)
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 05 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 9:24 PM IST

  • सपा नेता आजम खान को जिला कोर्ट से झटका
  • 8 मामलों में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, आजम की तरफ से जिला जज न्यायालय में 8 मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. देर शाम इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आजम खान के अधिवक्ता द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है.

Advertisement

यह 8 याचिकाएं यतीमखाना बस्ती के मामलों की हैं जिसमें पीड़ित लोगों ने आजम खान पर डराने, धमकाने, लूट करने और लोगों को घर से बेघर करने के आरोप लगाए हैं.

9 मामलों में दायर की थी जमानत याचिका

मालूम हो कि जमीन पर कब्जा करने के कुल 9 मामलों में आजम खान की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी. शहर कोतवाली और थाना अजीमनगर में आजम खान के खिलाफ जमीन पर कब्जे के मामले में 9 मुकदमे दर्ज किए गए थे. इन सभी मुकदमों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका रामपुर की एडीजे कोर्ट में दाखिल की गई थी.

जौहर विवि. मामले में आजम खान से आज पूछताछ

वहीं, आजम खान आज (शनिवार) जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े जमीन मामले में बयान दर्ज कराने के लिए रामपुर महिला पुलिस स्टेशन पहुंचे. इस दौरान उनके साथ बेटे अब्दुल्ला आजम भी वहां पहुंचे. रामपुर के महिला थाने में एसआईटी आजम खान से पूछताछ कर रही थी.

Advertisement

इससे पहले 2 अक्टूबर को आजम खान अपने परिवार के साथ जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में बयान दर्ज कराने एसआईटी के सामने पेश हुए थे. तब आजम खान के साथ उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी एसआईटी के सामने पेश हुए. इस दौरान आजम खान से एसआईटी ने करीब 150 सवाल पूछे थे. एसआईटी पूछताछ के बाद आजम खान ने कहा था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement